उत्तराखंड: नैनीताल हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक, आरक्षण नियमावली पर सवाल

खबर शेयर करें

नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है। आरक्षण नियमावली का नोटिफिकेशन जारी न होने और रोटेशन प्रक्रिया में अनियमितता के चलते यह फैसला लिया गया।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ ने आरक्षण प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप न पाते हुए चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई और सरकार से जवाब मांगा।

बीते शुक्रवार को कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन सरकार जवाब देने में असफल रही। इसके बावजूद शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव तारीखों की अधिसूचना जारी कर दी थी, जबकि मामला कोर्ट में विचाराधीन था।

यह भी पढ़ें 👉  उत्तराखंड: त्रिस्तरीय पंचायतों में अब अ​धिकारी होंगे प्रशासक। जुलाई 2025 तक बढ़ा कार्यकाल