देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने दिव्यांग युवक-युवतियों से विवाह करने वाले दंपतियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
समाज कल्याण विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह राशि अब अन्य शादी अनुदान योजनाओं के समान हो गई है। इससे पहले दिव्यांग विवाह पर दी जाने वाली राशि अन्य योजनाओं से कम थी।
यह निर्णय समाज कल्याण विभाग द्वारा पिछले वर्ष प्रस्तावित किए गए संशोधन के आधार पर लिया गया है। नए आदेश के साथ ही पूर्व में जारी संबंधित शासनादेश स्वत: ही संशोधित माने जाएंगे।