देहरादून: उत्तराखण्ड शासन ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के लिए 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों व स्थानों के आरक्षण और आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संविधान और उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के तहत यह प्रक्रिया 2011 की जनगणना और समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगी।
उत्तराखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। शासन ने हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के पदों व स्थानों के आरक्षण और आवंटन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।