उत्तराखंड: हाईकोर्ट के आदेश पर पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया स्थगित

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देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नामांकन प्रक्रिया और अन्य कार्यवाहियों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है।

हाईकोर्ट ने 23 जून 2025 को रिट याचिका (गणेश दत्त कांडपाल बनाम उत्तराखंड राज्य) में आरक्षण नियमावली 2025 के गजट नोटिफिकेशन के अभाव में आरक्षण प्रक्रिया और संबंधित कार्यवाहियों पर रोक लगा दी थी। 24 जून को सरकार के आग्रह पर मामले की सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई।

राज्य निर्वाचन आयोग ने 21 जून को 12 जनपदों (हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन सहित कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 25 से 28 जून तक नामांकन होना था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के कारण आरक्षण की स्थिति अस्पष्ट होने से यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के अगले आदेश तक कोई कार्यवाही नहीं होगी।

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