31 जुलाई तक होंगे सभी तबादले, तीन से सात साल की सीमा तय
देहरादून। उत्तराखंड सचिवालय में वर्षों से जमे अधिकारियों को अब हटाया जाएगा। मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने सचिवालय प्रशासन की नई तबादला नीति को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके तहत 31 जुलाई 2025 तक सभी तबादले पूरे होंगे। वर्ष 2007 में लागू तबादला नीति प्रभावी नहीं हो पाई थी, जिसके चलते कई अनुभागों में अधिकारी लंबे समय से डटे हुए थे।
नई नीति सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी से संयुक्त सचिव, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर सहायकों पर लागू होगी। वार्षिक तबादलों के लिए मुख्य सचिव की मंजूरी से एक समिति गठित होगी, जिसमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव (सचिवालय सेवा) में से एक अध्यक्ष और अपर सचिव (सचिवालय प्रशासन) व मुख्य सचिव द्वारा नामित अपर सचिव स्तर का अधिकारी सदस्य होगा।
नीति के अनुसार, श्रेणी-क के अधिकारियों की एक विभाग में तैनाती अधिकतम तीन साल, श्रेणी-ख के अधिकारियों की एक अनुभाग में तैनाती अधिकतम पांच साल, श्रेणी-ग में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की तैनाती पांच साल और कंप्यूटर सहायकों की तैनाती सात साल तक होगी।
सचिवालय में जमे अफसरों पर गिरी गाज, नई तबादला नीति लागू
