उत्तराखंड: स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई नीति, छोटे व्यवसाय के लिए अब चार गुना तक ऋण

खबर शेयर करें

देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (MSY) और मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) योजना को समायोजित कर नई मुख्यमंत्री स्वरोजगार नीति का प्रस्ताव तैयार किया है।

इस नीति के तहत छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जा रहा है। आगामी कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उद्योग विभाग ने दोनों योजनाओं को मिलाकर नई नीति प्रस्तावित की है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में 50 हजार लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है

प्रस्तावित नीति में सब्सिडी का प्रावधान

2 लाख तक की परियोजना लागत: ए और बी श्रेणी के क्षेत्रों में 30%, सी और डी श्रेणी में 25%।

दो से 10 लाख की परियोजना लागत: ए और बी श्रेणी में 25%, सी और डी श्रेणी में 20%।

10 से 25 लाख की परियोजना लागत: ए और बी श्रेणी में 20%, सी और डी श्रेणी में 15%।

महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान

नई नीति में महिला लाभार्थियों को सभी श्रेणियों में पांच प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों और नगर पंचायतों में स्वरोजगार शुरू करने, एक जिला दो उत्पाद (ODOP) या भौगोलिक संकेतक (GI) चिह्नित उत्पादों के विनिर्माण पर भी अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें 👉  मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कनौजिया को UP STF ने मुठभेड़ में ढेर किया