विधायक आदेश चौहान और भतीजी को मारपीट व झूठे साक्ष्य गढ़ने के मामले में एक साल की सजा

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हरिद्वार। रानीपुर से बीजेपी विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को 2009 के गंगानगर थाने से जुड़े एक मामले में मारपीट, झूठे साक्ष्य गढ़ने और अवैध हिरासत के आरोप में सीबीआई की विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने एक साल की सजा सुनाई है। दो पुलिसकर्मियों, दीनेश और राजेंद्र, को भी सजा सुनाई गई है।

मामला 2009 का है, जब आदेश चौहान की भतीजी ने अपने पति मनीष पर दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया था। इसके बाद मनीष को पुलिस ने अवैध हिरासत में रखा और मारपीट की। सीबीआई जांच में आरोपों के झूठे होने और अवैध हिरासत की पुष्टि हुई। कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी पुलिसकर्मी की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

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