देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने जनविरोध और जनसंवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में नवसृजित देशी और विदेशी मदिरा दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। आबकारी आयुक्त हरि चन्द्र सेमवाल ने 10 मई 2025 को सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए।आ
बकारी नीति 2025 के नियम 28.1 और 28.4 (a) के तहत, जिन मदिरा दुकानों के खिलाफ व्यापक जनविरोध है, उनके अनुज्ञापन निरस्त कर दुकानें पूर्ण रूप से बंद की जाएंगी। आवंटियों द्वारा जमा राजस्व की वापसी के लिए विधिवत प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
जनविरोध के कारण राजस्व लक्ष्य में कमी की सूचना भी शासन को दी जाएगी। जिलाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों, जनविरोध और कानून-व्यवस्था के आधार पर इन दुकानों को तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं।