हल्द्वानी। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का पालन न करने पर सितारगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मीनू आर्य को निलंबित करने और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
उधमसिंहनगर जिले के निखिलेश घरामी ने 2019 से सितारगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायतों (देवीपुरा, डियोड़ी, बिडौरा, गिधौर, खमरिया, खैराना, बलखेड़ा, सिद्धानवदिया) में हुए कार्यों और खुली बैठकों के निर्णयों की जानकारी मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी मीनू आर्य ने एक साल तक सूचना नहीं दी और ग्राम प्रधानों के पास अभिलेख होने का दावा किया, जबकि प्रधानों ने लिखित में बताया कि सभी अभिलेख मीनू आर्य के पास हैं।राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मीनू आर्य ने जानबूझकर सूचना छिपाई और आंशिक जानकारी देकर आयोग व आवेदक को गुमराह करने की कोशिश की।
आयोग ने जिला पंचायत राज अधिकारी, उधमसिंहनगर को मीनू आर्य को निलंबित करने और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया। साथ ही, जिला पंचायत राज अधिकारी को आरटीआई अधिनियम के तहत पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने और आवेदक को शेष सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। यदि अभिलेख अनुपलब्ध हों, तो इसकी जांच कर आयोग को सूचित करने को कहा गया है। आयोग ने आवेदक को भी गंभीर आरोपों के साथ प्रत्यावेदन जिला पंचायत राज अधिकारी को देने का निर्देश दिया, ताकि भ्रष्टाचार के संदेह की जांच हो सके।