देहरादून। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के एमडी पीसी ध्यानी को पद से हटाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। शासन ने आदेश को न्याय विभाग को भेजकर राय लेनी शुरू कर दी है।
हाईकोर्ट ने 18 फरवरी को अपने आदेश में कहा था कि पीसी ध्यानी एक्ट के अनुसार इस पद की अर्हता नहीं रखते और तकनीकी योग्यता का अभाव है। कोर्ट ने उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर किसी तकनीकी अधिकारी को प्रभारी बनाने का निर्देश दिया था।
प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश को न्याय विभाग को भेजा गया है और न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।
