EPFO ने PF निकासी को बनाया आसान: अब नहीं चाहिए कैंसल चेक या बैंक पासबुक

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  1. EPFO के नए नियम: UAN से बैंक लिंक करने के लिए अब नौकरीदाता की मंजूरी नहीं
  2. जल्द ही UPI/ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, EPFO ने किए बड़े बदलाव

EPFO (एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन) ने हाल ही में PF अकाउंट से संबंधित क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य कर्मचारियों के लिए PF निकासी को अधिक सुगम और तेज़ बनाना है। यहाँ मुख्य बदलावों का विवरण दिया गया है:

1. कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की आवश्यकता समाप्त

  • अब कर्मचारियों को PF निकासी के दौरान नाम सत्यापन के लिए कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी ।
  • यह बदलाव 28 मई 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिससे 1.7 करोड़ कर्मचारियों को लाभ हुआ। अब इसे सभी सदस्यों के लिए लागू कर दिया गया है।

2. UAN में बैंक सीडिंग के लिए नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता समाप्त

  • पहले, बैंक सीडिंग (बैंक खाते को UAN से लिंक करने) के लिए नियोक्ता की मंजूरी आवश्यक थी, जिसमें औसतन 13 दिन का समय लगता था। अब सदस्य आधार OTP के माध्यम से सीधे अपने बैंक खाते और IFSC कोड को सत्यापित कर सकते हैं ।
  • इससे 14.95 लाख लंबित अनुरोधों को तुरंत लाभ होगा ।

3. UPI और ATM के माध्यम से PF निकासी

  • EPFO सदस्य जल्द ही UPI और ATM के जरिए PF की राशि निकाल सकेंगे। इसकी सीमा ₹1 लाख तक होगी 136।
  • सदस्यों को एक विशेष EPFO विड्रॉल कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग करके वे ATM से पैसे निकाल सकेंगे। UPI के माध्यम से PF बैलेंस की जाँच और फंड ट्रांसफर भी संभव होगा।

4. ऑटो-क्लेम सीमा बढ़ाकर ₹5 लाख

  • PF ऑटो-क्लेम की सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। इससे सदस्य बिना किसी दस्तावेज़ के इस राशि तक की निकासी कर सकेंगे ।
  • यह सुविधा शादी, शिक्षा और घर खरीदने जैसे उद्देश्यों के लिए भी उपलब्ध होगी ।

5. क्लेम सेटलमेंट का समय घटकर 3 दिन

  • EPFO ने अपने डिजिटल बुनियादी ढाँचे में सुधार करके क्लेम सेटलमेंट का समय घटाकर 3 दिन कर दिया है। अब 95% दावे स्वचालित रूप से संसाधित होते हैं।

6. नौकरी छूटने पर PF निकासी की सुविधा

  • यदि किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह एक महीने के बाद अपने PF खाते से 75% राशि निकाल सकता है। शेष 25% राशि दो महीने बाद निकाली जा सकती है।

7. आयकर नियमों में छूट

यदि कर्मचारी ने किसी भी कंपनी में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, तो PF निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 वर्ष से पहले ₹50,000 से अधिक की निकासी पर 10% TDS लागू होगा (PAN कार्ड न होने पर 30%)

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