देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी महीने में चार या इससे अधिक बार देर से कार्यालय पहुंचता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
नए नियमों का विवरण
आदेश के अनुसार, कर्मचारियों की देरी पर निम्नलिखित कार्रवाई होगी:
पहली बार देरी: मौखिक चेतावनी दी जाएगी।
दूसरी बार देरी: लिखित चेतावनी जारी की जाएगी।
तीसरी बार देरी: कर्मचारी का एक दिन का आकस्मिक अवकाश काटा जाएगा।
चार या अधिक बार देरी: अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसमें निलंबन या अन्य दंड शामिल हो सकते हैंउत्तराखंड में कर्मचारियों पर सख्ती: महीने में 4 दिन लेट पहुंचे तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई।