देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत डीए 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
अपर सचिव वित्त अमिता जोशी के आदेश के अनुसार, अब कर्मचारियों और पेंशनरों को 55% की दर से प्रतिमाह डीए का भुगतान होगा।
यह लाभ निम्नलिखित को मिलेगा:राज्य सरकार के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी।सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी।शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी।कार्य प्रभारित कर्मचारी।यूजीसी वेतनमान में कार्यरत कर्मचारी।हालांकि, यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों, और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होगा। इनके लिए संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे।
एरियर का भुगतान:1 जनवरी 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक के संशोधित डीए के बकाया (एरियर) का भुगतान नकद किया जाएगा।1 मई 2025 से डीए का भुगतान नियमित वेतन या पेंशन के साथ शामिल होगा।
अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) से जुड़े कर्मचारियों के लिए:पेंशन अंशदान और नियोक्ता के समान अंश को नई पेंशन योजना के खाते में जमा किया जाएगा।शेष धनराशि नकद भुगतान होगी।