कोटद्वार। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे), कोटद्वार ने वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या, साक्ष्य छिपाने, छेड़खानी और अनैतिक देह व्यापार के आरोपों में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना और अंकिता के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजे का आदेश भी दिया।
18 सितंबर 2022 को अंकिता, जो रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, की हत्या कर उसका शव चीला नहर में फेंका गया था। 24 सितंबर को शव बरामद हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अंकिता पर अनैतिक कार्यों के लिए दबाव डाला था, जिसके विरोध पर उसकी हत्या की गई।
मामले की समयरेखा:
20 सितंबर 2022: पुलकित ने अंकिता के लापता होने की शिकायत दर्ज की।
22 सितंबर 2022: मामला नियमित पुलिस को सौंपा गया; हत्या की धाराएं जोड़ी गईं।
23 सितंबर 2022: तीनों आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए।
24 सितंबर 2022: चीला नहर से अंकिता का शव बरामद; पोस्टमार्टम हुआ।
26 सितंबर 2022: एसआईटी ने क्राइम सीन दोहराया।
16 दिसंबर 2022: 500 पेज की चार्जशीट दाखिल।
30 जनवरी 2023: कोर्ट में सुनवाई शुरू।
28 मार्च 2023: अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू; 47 गवाह पेश किए गए।
30 मई 2025: तीनों को उम्रकैद।परिजनों की प्रतिक्रिया: अंकिता के माता-पिता उम्रकैद के फैसले से असंतुष्ट हैं और मृत्युदंड की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही।
सुरक्षा व्यवस्था: फैसले के दौरान कोटद्वार में व्यापक सुरक्षा थी। कोर्ट परिसर के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू की गई। गढ़वाल मंडल से पुलिस और पीएसी तैनात थी। भीड़ ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया।