देहरादून। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के यात्रा अवकाश (एलटीसी) नियमों में संशोधन किया है। अब 5400 ग्रेड वेतन तक के अधिकारी और कर्मचारी एलटीसी के तहत रेल के साथ वायुयान से भी यात्रा कर सकेंगे।
5500 ग्रेड वेतन वाले कर्मचारी भी हवाई यात्रा की सुविधा ले सकेंगे, अन्यथा रेल में प्रथम श्रेणी की यात्रा कर सकते हैं। पहले उन्हें द्वितीय श्रेणी एसी की सुविधा थी।
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अब तृतीय श्रेणी वातानुकूलित (एसी) की सुविधा मिलेगी, जो पहले स्लीपर क्लास तक सीमित थी।
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। न्यूनतम उपार्जित अवकाश की शर्त को भी 15 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया गया है।