देहरादून: उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा 27 जून 2025 को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधित चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने 28 जून 2025 की अधिसूचना में हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए नई तिथियां घोषित की हैं। इसी के साथ राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।
संशोधित चुनावी कार्यक्रम:
नामांकन: 2 से 5 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक)
नामांकन पत्रों की जांच: 7 से 9 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
नाम वापसी: 10 और 11 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक)
निर्वाचन प्रतीक आवंटन: प्रथम चरण का चुनाव चिन्ह आवंटन 14 जुलाई 2025 को होगा। द्वितीय चरण का 18 जुलाई को (सुबह 8:00 बजे से कार्य समाप्ति तक)
मतदान:
पहला चक्र: 24 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
दूसरा चक्र: 28 जुलाई 2025 (सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
मतगणना और परिणाम
31 जुलाई को सुबह आठ बजे से शुरू हुआ

